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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद

साेनीपत, 28 मई (वार्ता) हरियाणा में साेनीपत की एक स्थानीय अदालत ने मकान मालिक की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को मंगलवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साेनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने अपने मकान मालिक की नाबालिग बेटी काे बहला-फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म के दोषी आस मोहम्मद (55) को आज आजीवन कारावास सजा सुनायी तथा जुर्माने के तौर पर 45 हजार रुपये भरने का आदेश दिया।
बीस मई, 2017 को शहर से सटे एक गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का अपहरण कर लिया है। उसने बताया था कि उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के भावनपुर का रहने वाला आस मोहम्मद (55) अपनी मां के साथ उनके घर में डेढ़ साल से किराए पर रहता था। उसने आरोप लगाया था कि 20 अप्रैल को उसकी बेटी अचानक लापता हो गई थी। साथ ही उनका किराएदार आस मोहम्मद तथा उसकी मां भी गायब हो गए हैं। उसने शक जताया था कि आस मोहम्मद उसकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आस मोहम्मद तथा उसकी मां के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लडक़ी को उत्तर प्रदेश से बरामद कर लिया था।
किशोरी ने बाद में अपने बयान में पुलिस को बताया कि आरोपी आस मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह उसे कोई नशीला पदार्थ पिलाकर ले गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ी। पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद को पांच जुलाई, 2017 को गिरफ्तार कर लिया था।
सं. संतोष
वार्ता
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