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गुरू रामदास यूनिवर्सिटी एवं मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश

चंडीगढ़, 29 मई (वार्ता)पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लाभ से वंचित रहने के मामले में कार्रवाई करते हुए मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि गुरू रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसज़ अमृतसर और डायरैक्टर मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये ।
आयोग की अध्यक्ष तेजिन्दर कौर ने आज यहां बताया कि जिला पटियाला के राजपुरा तहसील के गाँव सुहरो के कुलदीप सिंह ने लिखित तौर पर आयोग को शिकायत की थी कि उनकी पुत्री सरबजीत कौर को सरकार द्वारा लागू स्कॉलरशिप लेने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं और उसकी बेटी की पढ़ाई और समय का नुकसान हो रहा है।
जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग ने सम्बन्धित विभाग से रिपोर्ट माँगी थी जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि गुरू रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसज़ अमृतसर और डायरैक्टर मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक टू एस.सी. स्टूडैंट्स स्कीम के अंतर्गत पोर्टल पर रजिस्टर न करवाने के कारण शिकायतकर्ता की बेटी सरबजीत कौर स्कीम के अंतर्गत वज़ीफ़े का लाभ नहीं ले सकी जबकि उसकी तरफ से इस संबंधी गुरू रामदास यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसज़ अमृतसर और डायरैक्टर मैडीकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग पंजाब को कई बार लिखित आवेदन किया ।
उन्होंने बताया कि इस मामले में सम्बन्धित विभाग से 19-06-2019 तक ऐक्शन टेकन रिपोर्ट की भी माँग की गई है।
शर्मा
वार्ता
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