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हरियाणा में ग्रुप बी-डी पदों पर भर्ती के लिये एचएसएसी की अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़, 04 जून(वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य में ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी के पदों पर भर्ती से सम्बंधित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है जिससे अब ग्रुप-बी के तहत स्कूल शिक्षा विभाग मेें शिक्षक, शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और अन्य विभागों में ग्रुप सी और डी पदों भर्ती लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पद पर चयन के लिये कुल 100 अंक होंगे जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक प्रदान किये जाएंगे।
बैठक में पीजीटी भौतिकी, पीजीटी रसायन विज्ञान और पीजीटी गणित के पद पर पदोन्नति हेतु 11 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के लिए सेवा नियम-2012 में संशोधन/छूट को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा नियम 2012 मे संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये नियम मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप बी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षु/प्रबंधक (वित्त) के छह पद सीधी भर्ती के माध्यम से चयन समिति द्वारा अपने स्तर पर भरने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों को अपने सम्बंधित संस्थानों के छात्रों को गैर-परिवहन वाहनों के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेंगे।
सरकार ने कृषक समुदाय को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स(चकबंदी एवं विखंडन रोकथाम) नियम, 1949 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। (चकबंदी एवं विखंडन की रोकथाम) हरियाणा संशोधन नियम, 2019 कहे जाएंगे। नए नियमों के अनुसार गांव से गांव तक तथा सर्कुलर सड़कों की चौड़ाई चार से छह करम के वर्तमान मानकों से संशोधित कर पांच से छह करम की जाएगी और गांव के खेतों से गांव आबादी को जाने वाले मार्गों के सम्बंध में तीन से चार करम की मौजूदा चौड़ाई को चार से पांच करम किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने जिला नूह के इंदरी को उप-तहसील बनाने तथा राजस्व सम्पदा सालवन को जिला करनाल की उप-तहसील बल्लाह से तहसील असंध में स्थानांतरित करने के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। बैठक में हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, मुख्यालय (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2018 को भी मंजूरी प्रदान की गई जिसके तहत इस विभाग के लिए अलग सेवा नियमों का प्रावधान किया गया है।
रमेश1959 जारी वार्ता
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