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दुष्कर्म के मामलों में फास्टट्रैक अदालतें बनें :अमरिंदर

चंडीगढ़,08 जून(वार्ता)दुष्कर्म के मामलों में सुनवाई में देरी पर चिंता जताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इन मामलों में तेज़ी लाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी से त्वरित अदालतों बनाने की अपील की है ।
उन्होंने आज मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में आग्रह किया कि ऐसे मामलों का यथाशीघ्र निपटारा हो ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके । संगरूर पुलिस द्वारा धुरी में नाबालिग के साथ हुये दुष्कर्म के मामले में सात दिनों में चार्जशीट दायर करने किये जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलायी जा सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ।
कैप्टन सिंह ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 173 (1-ए) की संशोधित प्रावधानों के प्रति मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी.ए., 376 डी.बी. और 376 ई के अंतर्गत दर्ज मामलों में जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है । राज्य पुलिस को ऐसे जुर्मों से सम्बन्धित मामलों की जांच निर्धारित समय सीमा में यकीनी बनाने के लिए बार बार निर्देश दिए गए हैं ।यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में जांच समय पर मुकम्मल होने के बावजूद अदालतों में मुकदमे लटके रहने से न्याय का मकसद पूरा नहीं हो पाता ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को न्याय में देरी के कारण आम लोगों को ठेस पहुँचती है । दुष्कर्म के मामलों में मुकदमा बिना किसी देरी के तेज़ी से चलाया जाना चाहिए ।
शर्मा
वार्ता
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