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व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस का विरोध किया

हिसार, 12 जून (वार्ता) हरियाणा प्रदेश व्यापार मण्डल ने प्रदेश सरकार के ट्रेड लाइसेंस लेने के कानून का विरोध किया है।
मंडल के प्रान्तीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चैयरमेन बजरंग गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद आज कहा कि हरियाणा सरकार ने नगर निगम व नगर परिषद के जरिये हर व्यापारी को व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस (व्यवसाय कर) लेने का जो कानून बनाया गया है, वह व्यापारी विरोधी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति केन्द्र व हरियाणा सरकार को वेट कर, इन्कम टैक्स, हाउस टैक्स, मार्केट फीस आदि हर प्रकार के टैक्स दे रहा है तो ऐसे में नया ट्रेड लाइसेंस टैक्स (व्यवसाय कर) लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय कर कानून बनाने से प्रदेश के व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है।
श्री गर्ग ने कहा कि पिछली सरकारों ने भी प्रदेश में व्यवसाय कर लगाने का कानून बनाया था, मगर व्यापारियों के विरोध के कारण उन्हें यह कानून वापिस लेना पड़ा था। श्री गर्ग ने कहा कि एक तरफ सरकार इंस्पेक्टरी राज खत्म करने का ढोल पीट रही है, दूसरी तरफ नए-नए कानून बनाकर व्यापारियों को तंग करने के लिए इंस्पेक्टरी राज को पूरी तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक देश एक टैक्स के तहत जब केन्द्र सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया तो एक टैक्स प्रणाली के तहत मार्केट फीस लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। देश व प्रदेश में व्यापारी व किसान के हित में मार्केट फीस समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है, जिसे सुधारने लिए सरकार को कदम उठाने चाहिएं ताकि प्रदेश का व्यापारी व उद्योगपति भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सकें।
सं महेश
वार्ता
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