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फसल बीमा योजना में बैंकों की गलती की सजा किसान नहीं भुगतेगा : उपायुक्त

हिसार, 26 जून (वार्ता) हरियाणा में हिसार के उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने आज जिले के बैंकों के अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों में हुए नुकसान के लिए पात्र किसानों को मुआवजा देने में हो रही देरी को सहन नहीं किया जाएगा और यदि बीमा प्रक्रिया के दौरान बैंक कर्मचारी की गलती से मुआवजा देने में विलंब हो रहा है तो इसके लिए बैंक अपने कर्मचारी से इसकी रिकवरी करके किसान को भुगतान करें।
श्री मीणा लघु सचिवालय में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि बैंकों की गलती की सजा किसानों को नहीं भुगतने दी जाएगी और कोताही को लेकर बैंक अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में अलग-अलग गांवों से किसानों की शिकायतें सामने आई हैं कि उन्हें फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिल रहा है। जिन मामलों में बीमा कंपनियों की गलतियां थीं उनका भुगतान करवाने के लिए बीमा कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। कुछ मामलों में बीमा कंपनियों के खिलाफ पुलिस में मामले भी दर्ज करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में बैंकों की गलती की वजह से फसल बीमा नहीं हो पाया अथवा गांव या किसान के नाम की एंट्री करने में गलती के कारण किसान मुआवजे से वंचित हैं, उनमें बैंक संबंधित कर्मचारी से मुआवजे की रिकवरी करते हुए किसानों को भुगतान करवाए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि कर्मचारी को इस माह की सेलरी रिकवरी किए बिना जारी न की जाए।
सं महेश
वार्ता
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