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हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति : सिनेमा के जरिये पर्यटकों को लुभाने की कोशिश

शिमला, 30 जून (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई फिल्म नीति -2019 बनाई है जिसका उद्देश्य प्रदेश को एक तरफ फिल्म निर्माण का डेस्टीनेशन बनाना और दूसरी तरफ फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत व गौरवशाली परम्पराओं को प्रचारित व प्रसारित कर पर्यटकों को आकर्षित करना है।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी और बताया कि नई नीति के तहत प्रदेश की प्रतिभाओं को फिल्म निर्माण के सभी क्षेत्रों में प्रगति के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित किया जाएगा।
प्रवक्ता के अनुसार नीति के तहत हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अधोसंरचना के सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके लिए ‘फिल्म विकास निधि‘ सृजित की जाएगी। इस निधि के लिए प्रदेश में शराब की प्रत्येक बोतल पर 50 पैसे सेस लगाया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में फिल्म नगरियां स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाईयों के लिए राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों और हेलिपैड के प्रयोग की सुविधा स्वीकृत की जाएगी। फिल्मों की शूटिंगों से संबंधित सभी स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र स्थापित होगा।
उन्होंने बताया कि सरकार राज्य की संस्कृति तथा यहां प्रचलित भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रभावशाली रूप से बढ़ावा देगी और 75 प्रतिशत फिल्म का भाग हिमाचल प्रदेश में शूट करने पर फिल्म निर्माताओं व घरानों को फिल्म विकास परिषद की सलाह के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। हिमाचली या किसी भाषा में लघु फिल्म बनाने पर भी अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी फिल्म निर्माताओं को 50 प्रतिशत भाग प्रदेश में शूट करने पर परिषद की सलाह से 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश में गुणात्मक फिल्में बनाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए फिल्म विकास निधि से पोषित वार्षिक फिल्म पुरस्कार आरंभ किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश में 50 प्रतिशत शूटिंग वाली हिन्दी, स्थानीय भाषाओं की फिल्मों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।
आउटडोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाईयों को हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में रहने पर कमरों के किराए में 30 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
सिनेमाघरों को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक साउंड सिस्टम, एयर कंडिशनिंग, जेनरेटर सेट, फॉल्स सिलिंग, फर्नीचर बदलने तथा व्यापक तौर पर नवीनीकरण से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य माल एवं सेवा कर पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी और बंद पड़े सिनेमा घर खोलने को 25 लाख की राशि वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए सात वर्षों तक प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा ‘कलाकार प्रोत्साहन योजना’ के तहत देश के प्रतिष्ठित संस्थान में ललित कलाओं तथा इससे संबंधित अन्य कोर्सों में चयनित होने वाले प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों तथा युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इन बच्चों तथा युवाओं को फिल्म विकास निधि से 75 हजार रुपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।
सं महेश
वार्ता
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