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हरियाणा में पंचायतीराज संस्थाओं के अध्यक्षाें, उपाध्यक्षों को पेंशन का ऐलान

चंडीगढ़, 09 जुलाई(वार्ता) हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम के तहत राज्य के पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिये पेंशन देने का निर्णय लिया है।
राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से 25 हज़ार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को दो हज़ार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को एक हज़ार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये और पूर्व सरपंचों को एक हज़ार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया की इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पेंशन के निर्णय से सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी
रमेश2020वार्ता
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