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हिन्दू देवताओं पर गलत शब्दवाली लिखने वाले वकील की जमानत याचिका रद्द

हिन्दू देवताओं पर गलत शब्दवाली लिखने वाले वकील की जमानत याचिका रद्द

जालंधर 24 जुलाई (वार्ता) हिन्दू देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के मामले में पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंदरजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को होशियारपुर के वकील प्रीतपालजीत सिंह की जमानत याचिका रद्द कर दी है।

शिकायतकर्ता पंजाब युवा भाजपा के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट अशोक सरीन ने आज बताया कि साजिशन हिन्दू देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का मामले मे बुधवार को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत ने वकील की जमानत याचिका रद्द कर दी है। श्री सरीन ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को शिकायत देकर मांग की थी कि हिन्दू देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के मामले में तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।

श्री सरीन ने बताया कि विदेशों में बैठे अलगावादी पंजाब में जातीय भेदभाव पैदा करवाने के लिए आरोपी प्रीतपालजीत सिंह जैसे नौजवानों के माध्यम से आपत्तिजनक साहित्य सोशल मीडिया पर पोस्ट करवा रहे हैं। आज अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के पश्चात प्रीतपालजीत सिंह आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया।

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