Friday, Mar 29 2024 | Time 13:23 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


पंजाब लैंड एंड टेनेंसी बिल जांचने के लिये सब कमेटी गठित करने का फैसला

चंडीगढ़ , 30 जुलाई (वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित पंजाब लीजिंग एंड टेनेंसी बिल 2019 के सभी पहलूओं के अध्ययन के लिये केबिनेट की सब कमेटी गठित करने का फैसला किया है ।
बैठक में प्रस्तावित पंजाब लैंड लीजिंग एंड टेंनसी बिल 2019 के अध्ययन के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी गठित करने का फ़ैसला किया है और इस कमेटी के गठन और इसकी शर्तों और अवधि आदि संबंधी फ़ैसला करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को अधिकृत किया है।
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को कमेटी के अध्यक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री अरुणा चौधरी और राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ इसके सदस्य होंगे । इस बिल का उद्देश्य राज्य में कृषि वाली ज़मीन को पट्टे पर देने के मामले में बड़े सुधार लाने के लिए मौजूदा छह किरायेदारी कानूनों का बदलाव लाना है । इसका मकसद भूमि मालिकों और काश्तकारों के अधिकारों और जि़म्मेवारियों में संतुलन लाने के अलावा विवादों के निपटारों के लिए तेज़ी से अदालती आदेशों की प्रक्रिया मुहैया करवाना है।
यह नया प्रस्तावित कानून दी पंजाब टेंनसी एक्ट 1887, दी पंजाब ओकूपैंसी टेंनटस (वैस्टिंग ऑफ परोपरायटी राईटज़) एक्ट 1952, दी पैप्सू ओकूपैंसी टेंनटस (वैस्टिंग ऑफ परोपरायटी राईटज़) एक्ट 1953, दी पंजाब कोलोनाईजेशन ऑफ गवर्नमैंट लैंडज़ एक्ट, 1912, दी पंजाब सिक्यूरिटी ऑफ लैंड टैनउरस एक्ट, 1953 और पैप्सू टेंनसी एग्रीकल्चर लैंडज़ एक्ट, 1955 की जगह लेगा।
हाल ही के सालों के दौरान कृषि क्षेत्र में बदलाव आने के कारण यह बिल लाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस तबदीली से रिवायती काश्तकारी की धारणा प्राथमिक रूप में व्यापारिक रूप में बदल गई है। पंजाब में ज़मीन पट्टे पर लेने की मार्केट में तेजी आई है। इसने काश्त वाले समूचे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया है।
यह बिल खेती निवेश की रूकावटों को हटाएगा और पट्टे के लिए ज़मीन में नयी टेक्नालाजी अपनाने में मददगार होगा। यह उच्च कीमती फसलों की काश्त को उत्साहित करेगा जिससे और ज्य़ादा उत्पादकता होगी और कृषि स्थाई रूप अपनाएगी।
शर्मा
वार्ता
image