Saturday, Apr 20 2024 | Time 08:31 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


हरियाणा में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर मकान किराया भत्ता

हरियाणा में कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर मकान किराया भत्ता

चंडीगढ़, 30 जुलाई(वार्ता) हरियाणा सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता एक अगस्त से लागू करने के आदेश जारी किये हैं।

राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता देने का वादा किया था जिसे सरकार अब लागू करने जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार पांच लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को आठ प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा।

वित्त मंत्री के अनुसार संशोधित मकान किराया भत्ते के लिये ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार के इस निर्णय से लगभग तीन लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और इससे राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

image