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ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल की बिक्री और वितरण पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 01 अगस्त(वार्ता)पंजाब में नशे पर नकेल कसने के लिये थोक तथा रिटेल लाइसेंस धारकों की ओर से ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल की गोलियों का भंडारण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किये गए हैं।
राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर के.एस. पन्नू ने आज यहां दी। ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल की गोलियाँ मान्यता प्राप्त लाइसेंस धारकों के पास ही उपलब्ध होंगी, जो सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर या बाहर मैडीकल स्टोर चला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आम थोक कैमिस्टों पर इन आदेशों के ज़रिये ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल की गोलियों के भंडारण, बिक्री न करने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है। रिटेल विक्रेताओं को ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल की गोलियाँ रखने पर पाबंदी लगाई गई है और इसके साथ ही डैक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन, डाईपैनोज़ाईलेट, कोडाईन, पैंटाजोसाईन, बुपरेनौरफाईन और नाईट्राजीपैम जैसी पाबन्दीशुदा दवाएँ रखने की भी मनाही है।
श्री पन्नू ने स्टॉकिस्टों की जवाबदेही तय करने के लिए यह दवाएँ रखने वालों को खरीद, बिक्री और भंडारण सम्बन्धी हरेक महीने सम्बन्धित ड्रग इंस्पेक्टर के पास दवाओं का सारा रिकार्ड जमा कराने के लिए कहा है। ज़ोनल लाइसेंसिंग अाथॉरिटी को कैमिस्ट ऐसोसिएशनों को इन आदेशों से अवगत करवाने और इसके प्रभावशाली ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए बैठक करने की हिदायतें जारी की गई हैं।
शर्मा
वार्ता
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