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सरकार निजी औद्योगिक पार्क को बढ़ावा देने पर सी.एल.यू. /ई.डी.सी. से देगी छूट

चंडीगढ़, 12 अगस्त(वार्ता)पंजाब सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राईवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिये सी.एल.यू. ई.डी.सी. से छूट देगी।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने आज यहां बताया कि प्राईवेट औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कम-से-कम 25 एकड़ क्षेत्रफल निश्चित किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर रिहायशी और व्यापारिक निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राईवेट औद्योगिक पार्क के किसी भी हिस्से पर कोई सी.एल.यू. या ई.डी.सी. नहीं लगाया जायेगा।
श्री अरोड़ा ने बताया कि अक्तूबर, 2017 में राज्य में निवेश और रोजग़ार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। राज्य के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को और मज़बूती प्रदान करते हुए जुलाई, 2018 में इस नीति में फिर से संशोधन किया गया ताकि प्राईवेट औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने ऐसे निजी औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि उपयोग के बदलाव में अर्थात सी.एल.यू. /ई.डी.सी. से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये की गई पहलकदमियों की जानकारी देते हुए कहा कि उद्योग स्थापित करने के लिए जहाँ सिंगल विंडो प्रणाली अपनाई जा रही है, वहीं निवेश पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल तैयार किया है। जो निवेशक अपना निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहते हैं, उनको पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन मंजूरी दी जाती हैं।
श्री अरोड़ा ने बताया कि प्राईवेट पार्कों के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक और व्यापार विकास नीति 2017 के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी, बिजली ड्यूटी, जी.एस.टी. से छूट आदि वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। निवेशकों को निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
शर्मा
वार्ता
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