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सोनीपत में जीजा की हत्या के मामले में साले को उम्रकैद

सोनीपत 27 अगस्त (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने हत्या के मामले में आज सुनवाई करते हुए आरोपी शिवनाथ को अपने जीजा सुरेश की हत्या मामले में दाेषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2018 को मूलरूप से बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव अमृतपुर के अजय ने पुलिस को बताया था कि वह अपने परिवार के साथ सोनीपत के गांव कबीरपुर में रहता है। उसने बताया था कि उसका पिता सुरेश साेनीपत स्थित दुर्गा टैंट हाउस में नौकरी करता था। उनके साथ उसका मामा समस्तीपुर के चंदौली गांव का शिवनाथ भी काम करता था। 13 फरवरी, 2018 की रात को दोनों टैंट हाउस में थे। टीवी का चैनल बदलने पर उसके पिता व मामा का झगड़ा हो गया था। उसके मामा शिवनाथ ने उसके पिता के सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया था। हमले में उसका पिता बेहोश होकर गिर गया था। लड़ाई-झगड़े के बारे में टैंट मालिक को अवगत करवाया। उसके बाद घायल को लेकर अस्पताल में पहुंचे थे। जहां चिकित्सक ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया था। लड़ाई-झगड़े की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था। मृतक के बेटे के बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सेक्टर-23 चौकी प्रभारी वीर सिंह ने आरोपी शिवनाथ महतो को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
सं. उप्रेती
वार्ता
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