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पुलिस पर हमला के दोषी को दस साल कैद

सोनीपत 13 सितंबर (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने पुलिस पार्टी पर हमला करने के दोषी को 10 साल की कैद की शुक्रवार को सजा सुनाई तथा उसपर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते दोषी मुनेश को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 90 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। जबकि दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर ने 11 अप्रैल, 2015 को थाना बरोदा पुलिस को बताया था कि उनकी टीम गोहाना के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश कार में सवार होकर भंडेरी के पास से गुजरने वाले हैं। टीम ने तुरंत तत्कालीन एसआईटी गोहाना प्रभारी सत्यवान से संपर्क किया था। इस पर दोनों टीमों ने गांव भंडेरी से कैहल्पा रोड पर नाकाबंदी कर दी थी। इसी बीच सडक़ पर गुजर रही एक स्विफ्ट कार को देखकर पुलिस ने जब उसे रुकवाने का प्रयास किया था, तो कार सवार युवकों ने पुलिस पर गोली चला दी थी। इसके बाद बदमाश भागने लगे थे तो पुलिस ने उनका पीछा किया था। पुलिस ने हवाई फायर करते हुए कुछ दूरी पर बदमाशों को धर दबोचा था।
गिरफ्तार किए आरोपियों ने अपनी पहचान मुनेश और एक अन्य के रूप में की गयी थी। मुनेश लूटपाट के मामलों में वांछित था। पुलिस ने आरोपी मुनेश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
सं.संजय
वार्ता
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