राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Sep 23 2019 7:27PM विस. चुनाव: 50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी ले जाने पर रखने होंगे आवश्यक दस्तावेजहिसार, 23 सितम्बर (वार्ता) हरियाणा के हिसार जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिये आचार संहिता लागू हो चुकी है तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में 50 हजार रूपये की नकदी ले जाने पर सम्बंधित व्यक्ति तो आवश्यश्क दस्तावेज साथ रखने होंगे। श्री मीणा ने आज यहां अपने कार्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी 50 हजार रुपये तक नकदी साथ ले जा सकते हैं। इससे अधिक मात्रा में नकदी ले जाते समय उन्हें भी आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है। उड़नदस्ते के जांच करने पर सम्बंधित उम्मीदवार को ये दस्तावेज प्रमाण के रूप में दिखाना अनिवार्य है।उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्येक संदिग्ध लेन-देन पर नजर रखी जाएगी। एक लाख से अधिक के लेन-देन की सूचना बैंकों द्वारा जिलाधीश को प्रतिदिन देनी अनिवार्य है। दस लाख से ज्यादा नकदी के मामलों की पड़ताल आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे। धन-बल के प्रयोग से चुनाव जीतने के प्रयासों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।श्री मीणा के अनुसार चुनाव लड़ऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव से सम्बंधित खर्चों के लेन-देन हेतु अलग से बैंक खाता खुलवाना तथा इसकी पासबुक की फोटोप्रति नामांकन पत्र जमा कराते समय मतदान अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवारों को सभी सभी प्रकार के खर्च की अदायगी इसी खाते से चेक के माध्यम से करनी होगी तथा प्रति दिन के चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा। उपायुक्त ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार किसी की निजी या सरकारी सम्पत्ति पर पार्टी के प्रचार के लिए पोस्टर, झंडे, बैनर, दिवार लिखाई, होर्डिंग आदि नहीं लगा सकेंगे। राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को गांव या शहरी क्षेत्रों में केवल निर्धारित स्थलों पर ही प्रचार सामग्री लगानी होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का पालना सुनिश्चित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल या प्रत्याशी प्रात: छह से सायं दस बजे तक ही माईक या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं।उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वाहन की अनुमति, चुनाव प्रचार के लिए पार्टी कार्यालय खोलने, आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन एवं छपाई न करने, चुनाव के दौरान प्रचार हेतु पेड न्यूज प्रकाशित न करने, नामांकन के समय आरओ कार्यालय में निर्धारित वाहनों एवं व्यक्तियों की उपस्थिति, रैली स्थलों, होर्डिंग लगाने के लिए स्थान निश्चित करने, विभिन्न मदों में दरों की सूची, अपराधों पर रोक लगाने एवं सी-विजिल एप के प्रयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी।सं.रमेश1927वार्ता