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कोऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों को पीएमसी बैंक के घटनाक्रम पर चिंता करने की नहीं जरूरत :रंधावा

चंडीगढ़, 25 सितंबर(वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब तथा महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा बैंक को नए ऋण देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश करने, केंद्रीय बैंक की अग्रिम मंजूरी के बिना नये डिपॉजिटस स्वीकार करने संबंधी पाबंदी लगा दी है।ग्राहकों को इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं ।
पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज यहां कहा कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ और पंजाब में उसके संबंधित बीस जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरह से अलग संस्थाएं है ,जिनका पीएमसी बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, से कोई संबंध नहीं है। पीएमसी बैंक महाराष्ट्र राज्य का एक स्थानीय बैंक है, जबकि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और इसके एफीलिऐटड जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अपनी 820 शाखाओं के नेटवर्क के साथ पंजाब में काम कर रहे हैं जिनकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह से अच्छी है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि कोऑपरेटिव बैंक पंजाब के ग्राहकों को पीएमसी बैंक के घटनाक्रम संबंधी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका पंजाब के कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। राज्य में पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 38 लाख जमाकर्ता और 15.50 लाख कर्जदार हैं। इन बैंकों की जमा राशि 17500 करोड़ रुपये से अधिक है और 16700 करोड़ रुपये से अधिक ऐंडवासेज़ हैं। यह बैंक 3400 से अधिक बुनियादी कृषि सहकारी सोसायटियों के माध्यम से लगभग 10 लाख किसानों की उनकी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए सेवा निभा रहे हैं।
शर्मा
वार्ता
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