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सरकारी आवासों में प्रत्याशी रह सकेंगे पर ‘राजनीति‘ नहीं कर सकेंगे

चंडीगढ़, 02 अक्तूबर (वार्ता) हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विश्रामगृह, डाक बंगलों, सर्किट हाऊस समेत सरकारी आवासों का आबंटन सत्ताधारी दल के ही नहीं अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आबंटित किया जा सकेगा पर वहां वह ‘राजनीति‘ नहीं कर पाएंगे।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में स्पष्ट किया कि रहने के लिए सरकारी आवासों के आबंटन पर सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को भी इनका आवंटन निष्पक्ष ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा पर शर्त यही है कि इनका उपयोग चुनाव प्रचार उद्देश्य से कैम्प कार्यालय खोलने या किसी प्रकार की सार्वजनिक बैठकों के आयोजन के लिए न किया जाए।
श्री अग्रवाल ने बताया कि यदि ऐसे परिसरों में राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने किसी प्रकार की आकस्मिक बैठक की तो वह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि विश्रामगृह, डाकबंगला, सर्कट हाऊस में जिस व्यक्ति को रहने की अनुमति प्राप्त है, वह व्यक्ति यदि वाहन का प्रयोग करता है तो उसे विश्रामगृह परिसर में दो से अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा कमरों की उपलब्धता एक व्यक्ति को 48 घंटे की अवधि से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले विश्रामगृह, डाकबंगला, सर्कट हाऊस में रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी आदर्श आचार संहिता के दौरान इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करें।
महेश विक्रम
वार्ता
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