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गुटका और पान मसाले पर पाबंदी में एक वर्ष बढ़ी

चंडीगढ़, 10 अक्तूबर (वार्ता) पंजाब के फूड एवं ड्रग्ज मैंनेजमैंट कमिशनर काहन सिंह पन्नू ने कहा है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स रेगूलेशंस (बिक्री पर रोक और पाबंदियां) 2011 के नियम 2.3.4 और धारा 30 (2) (ए) के अंतर्गत गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण पर एक साल के लिये पाबंदी बढ़ा दी गई है ।
उन्होंने आज यहां बताया कि यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख़ से राज्य भर में एक वर्ष के लिए पाबंदी जारी रहेगी।
इससे पहले यह नोटिफिकेशन 9 अक्तूबर, 2018 को जारी किया गया था ।
शर्मा
वार्ता
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