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पूर्व थाना प्रभारी सहित तीन आरोपी पुलिसवालों की जमानत खारिज

शिमला, 10 अक्तूबर (वार्ता) शिमला के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस से जुड़े सूरज कस्टोडियल डेथ मामले में आरोपी तीन पुलिस कर्मियों की जमानत खारिज कर दी गई है।
बुधवार को इस मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले में आरोपी तीन पुलिस वालों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस दौरान तीन गवाहों की गवाही भी हुई है। दो डॉक्टरों के अलावा, मामले के आरोपी रहे आशीष चैहान ने भी अपने बयान दर्ज करवाए हैं।
ज्ञातव्य है कि गत 18 जुलाई 2017 को कोटखाई थाने में सूरज की संदिग्ध मौत हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया है कि पुलिस टॉर्चर से सूरज की मौत हुई है। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व आईजी जैदी, शिमला के पूर्व एसपी नेगी सहित कुल नौ पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था। अब आरोपी पूर्व एसएचओ राजिंद्र सिंह, रफीक अली और कांस्टेबल रंजीत ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।
शिमला से 60 किलोमीटर दूर कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को एक स्कूली छात्रा लापता हो गई थी। दो दिन बाद जंगल से उसका शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी सूरज था, जिसकी कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को हत्या कर दी गई। सीबीआई जांच में सामने आया कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई थी।
सं शर्मा
वार्ता
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