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हत्या के जुर्म में चार आरोपियों को उम्रकैद

जींद, 11 अक्तूबर (वार्ता) जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने लगभग पांच साल पहले साथी की चाकू से हत्या करने तथा शव को खुर्द बुर्द करने के लिए नहर में फेंकने के आरोप में चार दोषियों को उम्रकैद तथा सवा-सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हरिनगर निवासी प्रताप ने 29 नवंबर 2014 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा अमनदीप बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र था। 28 नवंबर देर शाम को अमनदीप अपने दोस्त अभिषेक के साथ गया था। उसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। अमनदीप का कोई सुराग न लगने पर पुलिस ने जब अभिषेक से पूछताछ की तो वह टूट गया।
उसने पुलिस को बताया उनका अमनदीप के साथ रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद अमनदीप की हत्या कर दी और शव को खुर्द बुर्द करने की नीयत से जींद रोड स्थित सिरसा ब्रांच नहर पुल के पास नहर में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने गोताखोरों की सहायता से अमनदीप के शव को बरामद कर लिया था।
पुलिस ने प्रताप की शिकायत पर नवीन, अभिषेक, नवनीत, साहिल के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
शुक्रवार को अदालत ने नवीन, अभिषेक, नवनीत, साहिल को उम्रकैद तथा सवा-सवा लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं शर्मा
वार्ता
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