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विवाह समारोह में गोलियां चलाने पर पाबंदी

जालंधर, 16 अक्तूबर (वार्ता) पंजाब में जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने बुधवार को जालंधर ग्रामीण के अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आदेश जारी किए।
श्री शर्मा ने सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है और साथ ही कहा है कि सीसीटीवी आपरेटिंग सिस्टम में सात दिनों की रिकार्डिंग होनी चाहिए। उन्होंने खुले में कूड़ा, कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों पर पटाखे चलाने और विवाह समारोहों अथवा निजी समारोहों के दौरान विवाह स्थलों या होटलों में गोलियां चलाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने पर स्थल मालिक और गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सभी आदेश 16 दिसंबर, 2019 तक लागू रहेंगे।
ठाकुर टंडन
वार्ता
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