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उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्ति घोटाले में हिमाचल सरकार, सीबीआई को नोटिस जारी किये

शिमला, 18 अक्तूबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज शिक्षा विभाग निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वितरण में अनियमतताओं को लेकर नोटिस जारी किया और पंद्रह दिन में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश धरम चंद चौधरी की खंडपीठ ने बिलासपुर निवासी श्याम लाल की याचिका पर यह नोटिस जारी किये।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले की सरकार की तरफ से कराई जांच में पता चला था कि करोड़ों में घपला किया गया था तथा इसमें राज्य के व दूसरे राज्याें के भी शैक्षणिक संस्थान संलिप्त थे। बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई।
याचिका के अनुसार लेकिन सीबीआई की जांच के दायरे में वह सभी संस्थान शामिल नहीं हैं।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह सभी संस्थानों की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिये जाएं।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को निश्चित की है।
आरोप है कि 250 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में दो हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थान संलिप्त हैं पर सीबीआई की जांच के दायरे में केवल 22 संस्थान हैं।
सं महेश विक्रम
वार्ता
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