राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 19 2019 4:55PM हरियाणा में 22 में 24 अक्तूबर तक शराब बिक्री पर पाबंदीसिरसा, 19 अक्तूबर(वार्ता) हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रदेशभर में आज शाम से शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त जगजीत सिंह ने आज यहां बताया कि 21 अक्तूबर को मतदान होगा, जिसके चलते शराब की सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब व अन्य अधिकृत स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। यह पाबंदी 19 अक्तूबर सायं 6 बजे से 21 अक्तूबर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगी। इसके अलावा 24 अक्तूबर के दिन मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सं शर्मा वार्ता