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हरियाणा पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किये

चंडीगढ़, 29 अक्टूबर(वार्ता) हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर संचालित लाउडस्पीकर एवं जन संबोधन प्रणाली के इस्तेमाल पर रोक लगाने सम्बंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सम्बंधित विभाग से पूर्वानुमति के बिना धार्मिक निकायों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इसके तहत सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे निर्धारित सीमा के तहत धवनि प्रदूषण स्तर लाने के लिए अदालत के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
प्रवक्ता के अनुसार न्यायालय ने लाउडस्पीकर और जन सम्बोधन प्रणाली का इस्तेमाल किसी सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव के लिये रात दस बजे से 12 बजे की अनुमति देने तथा अन्य परिस्थतियों में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंध लगाने के आदेश दिये हैं। सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव को दी गई यह छूट साल में 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर के लिए शोर का स्तर दस डेसिबल(ए) से अधिक नहीं हो तथा किसी निजी स्थान के मामले में यह स्तर पांच डेसिबल (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच साईलंस जोन में कोई हॉर्न नहीं बजाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करने किया जाए कि ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए पूरे राज्य में मोटरसाइकिलों पर साइलेंसर लगे हों। न्यायालय ने पार्टियों अथवा समरोहों में फायरिंग, शराब, मादक पदार्थ और हिंसा को बढावा देने वाले गानों पर भी रोक लगाने के निर्देश दिये हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार किसी को भी मेलों, धार्मिक जुलूस, विवाह समारोह और अन्य सार्वजनिक समारोह में या किसी भी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर आग्नेयास्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच जन सम्बोधन प्रणाली के इस्तेमाल से बचें।
रमेश1723वार्ता
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