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हरियाणा में संविधान दिवस पर विशेष सत्र और मंत्रियों का किराया भत्ता संशोधन का फैसला

हरियाणा में संविधान दिवस पर विशेष सत्र और मंत्रियों का किराया भत्ता संशोधन का फैसला

चंडीगढ़, 18 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा सरकार 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आयोजित करने, गांव की सीमा से बाहर शराब ठेके खोलने को लेकर विधेयक लाने तथा मंत्रियों का किराया भता संशोधित करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनकी अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुये यह जानकारी दी। उन्होंने विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत के बजाय ग्राम सभा में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 10 प्रतिशत द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने मंत्रियों का मकान किराया भत्ता संशोधित करने का निर्णय लिया है जिसके तहत उन्हें बिजली और पानी शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से बढ़ा कर 80,000 जमा 20,000 रुपये यानि एक लाख रूपये किया गया है।

नशे काे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा भी नशा मुक्ति केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। गत विधानसभा सत्र में सदन में दिए गए उनके आश्वासन के अनुसार इन नशा मुक्ति केन्द्रों में आवश्यक ढांचागत सुविधाएं और स्टॉफ मुहैया कराया जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ धर-पकड़ के लिए राज्य टॉस्क फोर्स पहले ही गठित की जा चुकी है और अब जिला स्तर पर भी टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा। नशे की आपूर्ति कड़ी तोड़ऩा ही सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा एवं खेल विभागों द्वारा भी नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं।

पराली से सम्बंधित सवाल पर श्री खट्टर ने कहा कि राज्य में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं। भारतीय तेल निगम पानीपत में इथेनॉल उत्पादन का एक बड़ा कारखाना लगा रहा है। उन्होने कहा कि 30 नवम्बर तक किसान अपनी रबी फसलों की जानकारी ‘मेरा फसल-मेरा ब्यौरा’ पोटर्ल पर दे सकते हैं और बाद में कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार और प्रवासी भारतीय(एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न प्रयासों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ (विदेश सहयोग विभाग) बनाने का निर्णय लिया गया है। यह विभाग अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, विदेश मंत्रालय के ट्विन सिटीज कार्यक्रमों, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र सहयोग, राज्य में रोजगार, शिक्षा एवं कौशल विकास और हरियाणवी संस्कृति के संवर्धन, प्रवासी लोगों के कल्याण, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी को बढ़ावा देने तथा विदेशी व्यापार एवं निवेश के क्षेत्र में राज्य के हित को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय कार्य समूहों में भी भागीदारी के लिये काम करेगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से सम्बंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को छह महीने की अवधि के लिए अधिकृत किया है जिसमें नये नियमों के निर्धारण, कर दर, संशोधन और अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने जैसे कार्य शामिल हैं।



बैठक में ग्राम सभा की ताकत बढ़ाते हुये उसे अपने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु अगले वर्ष से एक अप्रैल से 31 दिसम्बर तक प्रस्ताव पारित कर आबकारी एवं कराधान विभाग को भेजने के लिये अधिकृत किया गया। इस वर्ष भी ग्राम सभाएं इस तरह के प्रस्ताव 15 जनवरी, 2020 तक उक्त विभाग को भेज सकती हैं।

रमेश2000वार्ता

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