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बकाया हाउस तथा प्रापर्टी टैक्स अदायगी की मियाद तीन माह बढ़ी

चंडीगढ़ , 21नवंबर (वार्ता) पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुये बकाया हाउस तथा प्रापर्टी टैक्स अदा करने की मियाद तीन बढ़ा देने का फैसला किया है ।
यह जानकारी आज यहां निकाय मंत्री ब्रहम महिंद्रा ने दी । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंजाब नगरपालिका एक्ट , 1976 के तहत अब तक कर न देने वालों को जुर्माने की अदायगी से छूट देने का फैसला किया है। अब संपत्ति के मालिक बकाया हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स कुछ शर्तों के साथ तीन माह के भीतर अदा कर सकेंगे । जिन नागरिकों ने हाउस टैक्स या प्रापर्टी टैक्स अब तक जमा नहीं करवाया ,वे अब तीन माह की छूट का लाभ उठाते हुये कर जमा करा सकेंगे अन्यथा उन्हें दस फीसदी जुर्माने की दर से कर जमा करवाना होगा ।
शर्मा
वार्ता
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