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पानीपत रिफाइनरी पर 659 करोड़ जुर्माना लगाने की सिफारिश

पानीपत, 26 नवंबर (वार्ता) हरियाणा के पानीपत में स्थित रिफाइनरी के जल तथा वायु प्रदूषण फैलाने के मामले में गठित संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकर को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि यदि प्राधिकरण मंजूरी दे तो रिफाइनरी पर 659 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।
रिफाइनरी से सटे गांव सिठाना के सरपंच सत्यपाल ने रिफाइनरी पर जल तथा वायु प्रदूषण फैलाने के आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित की गयी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रिफाइनरी द्वारा जल तथा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। इसकी वजह से आसपास के कई गांवों का वातावरण प्रभावित हो रहा है।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ समय पहले पानीपत रिफाइनरी पर पहले ही वायु तथा जल प्रदूषण फैलाने के आरोप सिद्ध होने पर 17.31 करोड रूपये का जुर्माना किया गया था और रिफाइनरी ने जुर्माने की रकम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बार्ड में जमा करवा दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर एनजीटी मंजूरी देता है तो रिफाइनरी से बाकी थी 642.18 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया जाए और इस राशि का उपयोग पानीपत रिफाइनरी क्षेत्र में पर्यावरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए किया जाएगा।
सं. संतोष
वार्ता
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