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दुष्कर्म के मामले आरोपी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

गुरुग्राम, 28 नवम्बर (वार्ता) हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये को जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की फास्ट ट्रैक अदालत में आज सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद एवं 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेक्टर 44 क्षेत्र स्थित झुग्गी में रहने वाली पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2016 को सुशांत
लोक पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ रहता है और इसी इलाके में ही चाय की दुकान चलाता है। कुछ देर में उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री कन्हई गांव स्थित सब्जी मंडी में पड़ी हुई है। वह उसे लेकर चिकित्सकों के पास गया। उन्होंने बताया था कि लड़की की हालत गंभीर है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। मासूम को सिविल अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया।
पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस नेे उसकी खोज शुरू की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी पहचान मध्य प्रदेश निवासी अंबरीश के रुप में हुई थी।
सं. उप्रेती
वार्ता
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