Friday, Apr 19 2024 | Time 20:02 Hrs(IST)
image
राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचल


रिश्वत लेने और देने वाले को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना

रिश्वत लेने और देने वाले को पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना

जींद, 30 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा में जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने एक लाख पांच हजार रुपये की रिश्वत लेकर चूरापोस्त के तस्कर को भगाने के आरोप में पुलिस के उपनिरीक्षक ऋषिराज तथा रिश्वत देने वाले तस्कर के भाई कमल को पांच-पांच साल की आज कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी ऋषिराज को दस हजार रुपये तथा कमल को पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना के तत्कालीन प्रभारी धर्मबीर ने 29 दिसम्बर 2015 को पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि सदर थाना पुलिस ने 23 दिसम्बर को अमरहेड़ी गांव के निकट ट्रक से 45 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद कर ट्रक चालक बधाना गांव निवासी सुरेश को गिरफ्तार किया था।

पुलिस पूछताछ में अकली जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के अकली गांव के सुज्जन का नाम सामने आया कि उसी ने चूरापोस्त की खेप भेजी थी। पुलिस ने सुज्जन को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। जिसकी जांच ऋषिराज को सौंपी गई थी। ऋषिराज ने 28 दिसम्बर को सुज्जन को भगा दिया था। आरोप है कि इसकी एवज में ऋषिराज ने एक लाख पांच हजार रुपये की रिश्वत सुज्जन के भाई कमल से मांगी थी। जिसकी पहली किस्त के रूप में आरोपी 60 हजार रूपये ले चुका था। पुलिस ने कमल को रिश्वत की 45 हजार रूपये की दूसरी किस्त देते हुये तथा ऋषिराज को लेते हुये रंगे हाथ दबोच लिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया था। इसी मामले में आज दोनों को सज़ा सुनाई गई।

सं.रमेश1630वार्ता

image