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पिता पर जानलेवा हमले के दोषी पुत्र को आजीवन कैद की सज़ा

जींद, 30 नवम्बर(वार्ता) हरियाणा के जींद जिला एवं सत्र जज बलजीत सिंह की अदालत ने पिता पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में बेटे रविंदर को दोषी करार देते हुये उसे आजीवन कैद तथा एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अहिरका गांव निवासी रणबीर ने सात अगस्त 2017 को सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वह अपने मकान के सामने खड़े थे कि उसी दौरान रविंद्र मोटरसाईकल पर वहां पहुंचा और उन पर पिस्तौल से फायर कर दिया जिसमें वह घायल हो गये। घटना के बाद रविंदर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि उन पर जानलेवा हमले का कारण रविंद्र को मांगने पर रुपये न देना था। रणबीर की शिकायत पर पुलिस ने रविंदर के खिलाफ हत्या का प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में उसे सज़ा सुनाई गई है।
सं.रमेश1752वार्ता
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