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औद्योगिक विकास के लिए पंचायतों से शामलात ज़मीन खरीदने के नियमों में संशोधन को सैद्धांतिक मंजूरी

चंडीगढ़, 02 दिसंबर(वार्ता)पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 ’ में संशोधन करने की सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में ‘लैंड बैंक’ कायम किए जा सकें।
इस आशय का फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । उद्योग विभाग और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (पी.एस.आई.ई.सी.) को औद्योगिक प्रोजैक्टों के लिए शामलात ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिये ‘द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964’ में नियम 12-बी शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। इससे शामलात ज़मीन की कीमत बढ़ेगी और ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास में तेज़ी लाने में सहायता मिलेगी।
इस संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को शामलात ज़मीनों की कीमतों से गाँवों के विकास को उत्साहित करने में सुविधा मुहैया करावाना है। इस नये नियम के साथ शामलात ज़मीन औद्योगिक प्रोजैक्टों के लिए औद्योगिक विभाग और पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम को तबदील की जा सकेगी।
शर्मा
वार्ता
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