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निवेश का माहौल तैयार करने के लिए विभिन्न एक्टों में संशोधनों को मंजूरी

चंडीगढ़, 02 दिसम्बर (वार्ता)पंजाब में निवेश का माहौल बनाने और रोजग़ार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रीज डिसप्यूट एक्ट 1947 और कंट्रैक्ट लेबर (रैगूलेशनज़ एंड एबौलेशन) एक्ट 1970 में विभिन्न संशोधनों को मंज़ूरी दी गई है ।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक लिया गया । बैठक में पंजाब राइट टू बिजऩेस एक्ट -2019 और पंजाब राइट टू बिजऩेस एक्ट -2019 को लाने के लिए ऑर्डीनैंस को मंजूरी दे दी गई जिसका उद्देश्य नये शामिल किये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी हो सके ।
प्रवक्ता ने बताया कि इस ऑर्डीनैंस के साथ बिजली की सहायता से या बिना सहायता चल रहे निर्माण कार्यों वाली फ़ैक्ट्रियों में वर्करों की सीमा 10 और 20 से बढ़़ाकर क्रमवार 20 और 40 हो जायेगी। यह कामगारों के लिए रोजग़ार के और ज्यादा मौके पैदा करने के लिए छोटे निर्माण इकाईयों को प्रोत्साहित करेगा। तिमाही में ओवरटाइम पर काम के कुल घंटों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत उद्योगों की माँग पर आधारित है जिससे फ़ैक्ट्रियाँ ज़रूरी आधार पर काम को पूरा कर सकें।
इस फैसले से छंटनी, पुन: संभाल और बंद करने सम्बन्धी उपबंधों को लागू करने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 100 से बढ़ाकर 300 करने सम्बन्धी धारा 25 के (1) में संशोधन को भी मंज़ूरी दे दी गई तथा नोटिस की न्यूनतम सीमा तीन महीने की गई है।
शर्मा
वार्ता
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