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अभियंता, ठेकेदार को पांच-पांच साल की कैद

सोनीपत 22 दिसंबर (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने ट्यूबवेल कनेक्शन देने के नाम पर लोगों से ठगी करने के मामले में कनीय (जूनियर) अभियंता और ठेकेदार को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अभियंता पर पांच लाख एवं ठेकेदार पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने शनिवार को बिजली निगम के कनीय अभियंता जसबीर पूनिया तथा ठेकेदार राजेश को खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन देने के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियंता पर पांच लाख तथा ठेकेदार पर तीन लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि तत्कालीन एसडीओ अजय कुहाड़ ने 13 जुलाई, 2015 को सदर थाना में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि गांव भठगांव, सलीमसर माजरा, लुहारी टिब्बा, बड़वासनी, नकलोई, तिहाड़ कलां के लोगों ने शपथ पत्र देकर अभियंता जसबीर पूनिया और ठेकेदार राजेश पर नलकूप कनेक्शन देने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाए। जिसकी जांच में सामने आया था कि अभियंता और ठेकेदार ने नियमों के अनुसार काम नहीं किया था। कनेक्शन अवैध रूप से दिए गए थे जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की थी।
सं.संजय
वार्ता
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