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पंजाब-गुड़-पंजीकरण

जालंधर, 05 जनवरी (वार्ता) पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग ने गुड़ बनाने वालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा है।
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. नाज़र सिंह के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण विभाग की टीमों ने जिले में 40 चल रही गुड़ निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। टीमों ने गुड़ निर्माताओं को सड़क किनारे खुले में बिक्री के लिए गुड़ नहीं रखने के लिए कहा है।
डॉ. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पीएयू) ने पहले से ही गुड़ निर्माताओं को मिशन तंदरूस्त पंजाब के तहत सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने बताया कि टीमों ने गुड बनाने वालाें को बिक्री के लिए गुड को कांच के जार या एयर टाइट बॉक्स में रखने के लिए कहा और गुड़ बनाने की इकाई के आसपास सफाई रखने को भी कहा है।
इस दौरान, कृषि अधिकारी डॉ. नरेश गुलाटी, सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉ बलबीर चंद, कृषि विकास अधिकारी डॉ. अमरीक सिंह, एटीएमए परियोजना निदेशक श्री विक्रम सूद, उप-परियोजना निदेशक श्री विपुल चबरा और सुश्री रमनदीप कौर और अन्य उपस्थित थे।
ठाकुर, उप्रेती
वार्ता
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