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हर्ष फायरिंग में युवक की मौत के मामले में दोषी को पांच साल कारावास की सजा

सोनीपत, 06 जनवरी (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत जिले की एक अदालत ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की मौत के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा दी है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई एस राठौर ने दोषी सुरेश को पांच साल के कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया । जुर्माना राशि में से 90 हजार रुपये पीडि़त परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं तथा जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रोहतक जिले के फरमाणा गांव निवासी मनोज का बेटा अंकुश (22) उनके पड़ोस में आयोजित शादी समारोह में आया था। इसी दौरान रोहतक के चांदी गांव निवासी सुरेश ने हर्ष फायरिंग करते हुए गोली चलाई। गोली पास में ही एक चबूतरे पर खड़े अंकुश के सिर में लगी और उसे पीजीआई, रोहतक मे भर्ती करवाया गया था। बाद में अंकुश के परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए , जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुरेश को एक दिसंबर, 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सं टंडन
वार्ता
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