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हथियार लेकर चलने, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

जालंधर, 07 जनवरी (वार्ता) पंजाब के जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने किसी भी प्रकार के जुलूस, जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि किसी भी जुलूस को रोकने या जुलूस में तेज धार वाले हथियारों या अन्य घातक हथियारों को ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और जिले के अधिकार क्षेत्र में नारे लगाने पर रोक लगा दी। यह आदेश 29 फरवरी तक लागू रहेगा।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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