राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jan 11 2020 9:39PM पंजाब में ओवरलोड वाणिज्यिक वाहनों पर लगेगा 20 हजार रुपये जुर्मानाजालंधर, 11 जनवरी (वार्ता) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव डॉ. नयन जस्सल ने शनिवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन भारी व्यवसायिक वाहनों के चालकों को जागरूक किया और और कहा कि नियमों का उल्लंघ करने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। श्री जस्सल ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके मानव जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चालकों को यातायात नियमों, साइनबोर्ड, गति सीमा का पालन करना चाहिए और शराब, ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहनों का उचित रखरखाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन चलाना एक सावधानीपूर्वक गतिविधि है और इसे मानसिक तथा शारीरिक सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग का जुर्माना भी दो हजार से बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दिया गया है। ठाकुर, संतोष वार्ता