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छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में पांच साल की कैद

सोनीपत 20 जनवरी (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी को सोमवार को पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने स्कूल जा रही छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप साबित होने पर दोषी को पांच साल की कैद और 10,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय छात्रा ने एक अगस्त 2018 को बताया कि वह शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। उसने बताया था कि जब वह शहर से जा रही थी तो इसी दौरान देवीपुरा के सुरेंद्र ने उसका रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उसके साथ छेडख़ानी कर दी थी। जिस पर उसने शोर मचा दिया था। इसी बीच उसके पिता भी वहां पर आ गए थे। जिस पर उसके पिता ने उसे बचाया था। इस पर आरोपी उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। जिस पर पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भादसं की धारा 354ए, 341, 506 और 8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
सं.संजय
वार्ता
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