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युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

सोनीपत 29 जनवरी (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की अदालत ने पीट-पीटकर हत्या करने के मामले मेें दोषी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा बुधवार को सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई. एस. राठौर की अदालत ने घर से बुलाकर गांव बुटाना निवासी अमित की बेहरमी से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले मेें उसी गांव के कर्मबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
गांव बुटाना निवासी रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया कि चार अप्रैल, 2017 की रात करीब आठ बजे गांव का ही कर्मबीर और उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को अपने घर बुलाकर ले गए थे। कर्मबीर ने कहा था कि उसकी पत्नी अमित से कुछ बात करना चाहती है। वह उनके साथ चला गया था तथा देर रात तक वापस नहीं लौटा था। इस पर जब उसने कर्मबीर के घर जाकर अमित का पता किया तो उन्होंने कहा कि अमित उसी समय वापस चला गया था। रातभर वह गांव में अपने बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। पांच अप्रैल, 2017 को सुबह वह गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर दोबारा कर्मबीर के घर गया था तो उसका बेटा अमित उनके घर में पड़ा मिला था। उन्होंने देखा था कि उसके बेटे के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना के बाद पहुंची बरोदा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया।
पुलिस ने रंजीत के बयान पर कर्मबीर के अलावा उसकी पत्नी, बेटी और एक अन्य नरेश नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली है कि अमित की कर्मबीर की बेटी के साथ बोलचाल थी। जिसके विरोध के चलते ही उसके बेटे को घर से बुलाकर मौत के घाट उतारा गया है।
सं.संजय
वार्ता
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