राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Feb 4 2020 9:20PM किशोरी से अश्लील हरकत करने के जुर्म में युवक को दस वर्ष की कैद
जींद,04फरवरी (वार्ता) स्थानीय अदालत ने किशोरी से अश्लील हरकत करने के जुर्म में एक युवक को दस वर्ष की कैद तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 22 जनवरी 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके घर में दो नाबालिग बेटियां अकेली थी। बड़ी बेटी दादा को देखने बगल वाले मकान में चली गई तथा दूसरी बेटी घर में अकेली थी। उसी दौरान पड़ोसी संदीप उनके घर में घुस आया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत शुरु कर दी। शोर सुनकर उसकी दूसरी बेटी भी मौके पर पहुंच गई और विरोध किया। जिस पर संदीप ने दोनों के साथ मारपीट की और फरार हो गया।
व्यक्ति ने आरोप लगाया की संदीप पहले भी उसकी बेटी की तरफ गलत इशारे करता था। जुलाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर संदीप के खिलाफ अश्लील हरकत करने, मारपीट करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने संदीप को दस वर्ष कैद तथा दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सं शर्मा
वार्ता