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लूट के मामले में दो को 10-10 साल की कैद

सोनीपत, 12 फरवरी (वार्ता) हरियाणा सोनीपत की एक अदालत ने कार तथा नकदी लूट के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को दो युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने कार तथा नकदी लूट के मामले में सुनवाई करते हुए राजपुर के पवित्र तथा हकीकत नगर के विनीत को 10-10 साल कैद व 25000-25000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली के जहांगीर पुरी निवासी अजय कुमार ने 17 मार्च, 2018 को सोनीपत के थाना मुरथल पुलिस को बताया था कि वह टैक्सी चालक है। उसने 16 मार्च, 2018 को अपनी टैक्सी कश्मीरी गेट के पास खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान दो युवकों ने महिपालपुर जाने के लिए उसकी टैक्सी को किराए पर लिया था। जब वह महिपालपुर पहुंचे तो दोनों युवकों ने उस पर पिस्तौल तान दी थी। उन्होंने उससे कार की चाबी छीन ली थी। उन्होंने उसे कार की पिछली सीट पर गिरा दिया था। युवकों ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। बाद में उसकी जेब से 6500 रुपये छीन लिए थे। वह उसे सोनीपत के गांव लड़सौली के पास नहर किनारे फेंककर फरार हो गए थे। उसने बंधन मुक्त होकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के आरोपी पवित्र तथा विनित को गिरफ्तार कर लिया।
सं. संतोष
वार्ता
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