अमृतसर, 17 फरवरी(वार्ता) पंजाब में यहां की अतिरिक्त सत्र अदालत ने पांच लोगों की खुदकशी के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक(डीएसपी) और एक पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक(डीआईजी) समेत छह लोगों को भारतीय दंड संहिता (भादसं) की विभिन्न धाराओं के तहत आज दोषी करार दिया। दोषियों को 19 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी।
अतिरिक्त सत्र जज संदीप सिंह बाजवा ने अपने फैसले में डीएसपी और सी-डिवीज़न के तत्कालीन थाना प्रभारी हरदेव सिंह बोपाराय , पूर्व डीआईजी और अमृतसर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलतार सिंह , पलविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमिंदर कौर, मोहिंदर सिंह और सबरीन कौर को सी डिवीज़न थाने में 31 अक्तूबर 2004 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 244 में भादसं की 306, 388, 506,120बी समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुये इन्हें अमृतसर सैंट्रल जेल भेजने के आदेश दिये तथा सज़ा के लिये 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।
यह दोषियों के खिलाफ यह मामला हरदीप सिंह, उनकी पत्नी, दो बच्चों और मां के खुदकशी करने पर दर्ज किया गया था।
सं.रमेश1816वार्ता