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नाबालिग से अश्लील हरकत मामले में 5 साल की कैद

सोनीपत 07 मार्च (वार्ता) हरियाणा में सोनीपत की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को शनिवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी कुलदीप को आज पांच साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 17 अप्रैल 2018 को पुलिस को बताया था कि उसकी आठ साल की बेटी अपने भाई और अन्य बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। महिला ने बताया कि वह उस समय दवाई लेने शहर में गई हुई थी। वह जब घर वापस लौटी तो बच्ची को न पाकर अन्य बच्चों से उसके बारे में पूछा था। बच्चों ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाला कुलदीप उसे साइकिल देने की बात कहकर अपने साथ घर ले गया है। जिस पर महिला ने अपनी दूसरी बेटी को उसे बुलाने के लिए कुलदीप के घर भेजा था। महिला का आरोप है कि दूसरी बेटी ने कुलदीप के घर जाकर आवाज दी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह लौट आई। शक होने पर अपने पति के साथ कुलदीप के घर पहुंची थी। उन्होंने कुलदीप के घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर आरोपी निर्वस्त्र होकर उनकी बच्ची के पास लेटा था। उन्हें देखकर वह वहां से भाग गया था। किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने बताया था कि आरोपी शराब के नशे में था। बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि जब वह उसकी बहन उसे बुलाने आई थी तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। साथ ही गला पकडक़र किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी बेटी के गले पर सूजन और नाखुन के निशान मिले थे। जिस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
सं.संजय
वार्ता
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