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आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू

अमृतसर, 20 मार्च (वार्ता) पंजाब के अमृतसर में कार्यकारी मजिस्ट्रेट-सह पुलिस उपायुक्त ने कोरोना वायरस ‘कोविड -19’ के संदिग्ध लोगों के लिए बनाए गए आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास धारा 144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने पर पाबंदी लगा दी है।
पुलिस उपायुक्त जगमोहन सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए आइसोलेशन केन्द्र जिनमें गुरु नानक देव अस्पताल, रीहैबिलिटेशन सेंटर क्रम सिंह अस्पताल, ज़नाना वार्ड सामने हिंदु कालेज, होटल पार्कइन्न बैक साइड रैडिसन ब्लू एयरपोर्ट, एस जी रिजोर्ट सामने एस्कॉर्ट हस्पताल और डिस्पेंसरी नरायनणगड़ शामिल हैं, में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न होने देने के लिए धारा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 17 मई तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि वायरस प्रभावित व्यक्ति के नज़दीक होने के कारण फैलता है, इसलिए यह पाबंदी लगाना जरूरी हैं।
सं.ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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