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कोविड : पंजाब में पूर्ण कर्फ्यू लगाने की घोषणा

चंडीगढ़, 23 मार्च(वार्ता) पंजाब में कोविड महामारी से निपटने के लिये उठाये गये कदमों को सख्ती से लागू कराने के लिये लाकआउट के बाद आज राज्य व्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने सोमवार को राज्य व्यापी कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिये यह सख्त और लोगों को बचाने के लिये बड़ा फैसला लिया है । राज्य में जो लोग इस बीच विदेश से आये और बिना मेडीकल जांच के अपने घरों को चले गये ,ऐसे लोग समाज के लिये खतरा बन गये हैं तथा सरकार उनकी तलाश करके उन्हें जांच कराने का आग्रह कर रही है ।
इस आशय का फैसला कैप्टन सिंह ने मौजूदा हालात का जायजा लेने के लिये मुख्य सचिव करन अवतार सिंह और पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता के साथ बैठक करने के बाद कर्फ्यू की घोषणा की । मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘उपायुक्तों को इसके अनुसार आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। जिस व्यक्ति को छूट की ज़रूरत है, उसे विशेष मंतव्य और तय समय के लिए छूट दी जाये।’’
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अनिश्चित समय के लिए लगाई जा रही पाबंदियों के नतीजे के तौर पर प्रभावित लोगों की मदद के लिए कैप्टन सिंह ने कई तरह की रियायतों का भी ऐलान किया। ज़रूरतमंदों को खाने, रहने और दवाएँ मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 करोड़ रुपए मंज़ूर कर किये तथा उपायुकतों और एसडीएम को ज़रूरतमंदों को हर तरह की मदद मुहैया करवाने के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बिजली, पानी और सिवरेज आदि के बिलों की आखिरी तारीख़ स्थगित करने का भी ऐलान किया।
राज्य सरकार ने घर में आइसोलेशन का उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ कानूनी कार्यवाही भी आरंभ की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘हरेक के कल्याण के लिए सभी उपाय किये जा रहे हैं। हालाँकि मैं खुश हूँ कि हर कोई सहयोग दे रहा है पर मैं कुछ लोगों को कोविड के खि़लाफ़ उठाए गए कदमों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दूँगा।’’
राहत कार्यों के बारे में मुख्य सचिव ने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी नगर निगमों, कौंसिलों और नगर पंचायतों में पानी और सिवरेज के बिलों की आखिरी तारीख़ स्थगित कर दी जाये जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है।
सभी घरेलू, व्यापारिक और छोटे बिजली औद्योगिक खपतकारों के 10 हजार रुपए तक के एक/दो महीनों के बिजली बिल जो 20 मार्च या बाद में भरे जाने थे, अब 15 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे । पंजाब राज्य बिजली निगम को खपतकारों से देरी से अदायगी करने पर लगने वाले चार्ज न वसूलने के लिए कहा जिससे 35 लाख खपतकारों को फ़ायदा पहुँचेगा।
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के अधीन सभी टैक्सों की आखिरी तारीख़ 30 अप्रैल तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सरकारी और प्राईवेट वाहनों को इस समय के दौरान चलने की अनुमति नहीं होगी जिस कारण इनको उस समय तक मोटर व्हीकल टैक्स से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इनके अलावा 15 मार्च से 15 अप्रैल से नवीकरण/पास होने वाले वाहनों पर देरी के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूला जायेगा।
शर्मा
वार्ता
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