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सरबत बीमा योजना में वायोमीट्रिक पुष्टि से छूट

जालंधर, 30 मार्च (वार्ता) वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना (एसएसबीवाई) अधीन सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करवाने से पहले मरीज़ों की बायोमीट्रिक पुष्टि प्रक्रिया से छूट देने का आदेश दिया है।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने यहां जारी बयान में बताया कि स्वास्थ्य एजेंसी ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए साधारण, सेजेरियन और उच्च जोखिम वाले प्रसवों के निर्धारित हेल्थ पैकेज अधीन किये जा रहे इलाज को आरक्षण के दायरे से बाहर (डी-रिज़र्व) कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन योग्य मरीज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मरीज़ के अस्पताल में दाख़िल या डिसचार्ज होने पर उसकी बायोमीट्रिक पुष्टि करने की प्रक्रिया से अस्थायी तौर पर छूट दी गई है। इस योजना अधीन मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ़ ई-कार्ड नंबर के आधार पर की जाएगी।
श्री सिद्धू ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र राज्य के सरकारी अस्पतालों में काम के भारी बोझ को देखते सरकार की ओर से बीमा योजना के तहत प्रसव पहले सरकारी अस्पतालों में ही किया जाते थे जिन्हें अब आरक्षण के दायरे से बाहर (डी -रिज़र्व) किया गया है। उन्होंने कहा कि गर्भवती औरतों की सुरक्षा के लिए इलाज की यह सुविधा अब आयुषमान भारत सरबत सेहत बीमा योजना अधीन सूचीबद्ध निजी अस्पताल से भी ली सकती है जिसके लिए सरकारी अस्पताल से रेफरल प्राप्त करने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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