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हरियाणा में ग्रुप सी उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का पाबंदी कनिष्ठ अभियंता पर लागू नहीं

चंडीगढ़, 09 मई(वार्ता) हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कार्यालयों में ग्रुप-सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध अब जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा और ये सभी कार्य दिवसों पर अपनी डयूटी करेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोनो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने राज्य और चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालयों को ग्रुप ए और बी अधिकारियों की शत प्रतिशत तथा ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की 33 प्रतिशत क्षमता के साथ गत गत तीन मई को खोलने का आदेश जारी किया था। लेकिन आज निर्णय लिया गया है कि ग्रुप सी के लिए उपस्थिति पर 33 प्रतिशत का प्रतिबंध जूनियर इंजीनियर के पद पर लागू नहीं होगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड / निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों / मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, को पत्र जारी किया गया है।
रमेश1945वार्ता
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