राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: May 13 2020 5:23PM अमृतसर में अपराह्न तीन बजे तक खुल सकेंगे बाजारअमृतसर 13 मई (वार्ता) कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर पंजाब के अमृतसर जिले में जारी कर्फ़्यू दौरान जिला प्रशासन ने परचून बिक्रेताओं को सुबह साढे दस बजे से अपराह्न तीन बजे तक अपनी दुकाने खोलने की अनुमति दी है।चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी के निवास स्थान पर जिला उपायुक्त शिवदुलार सिहं डिल्लों, पुलिस आयुक्त डा. सुखचैन सिंह गिल और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनी ने कहा कि व्यापारियों की माँग अनुसार थोक बाज़ार पहले ही प्रातःकाल छह बजे से 10 बजे तक खोल दिए गए थे और परचून विक्रेता प्रातःकाल 10:30 बजे से अपराह्न तीन बजे तक अपनी दुकानों को खोल सकेंगे। उन्होंने बताया दुकानदार ओड इवन व्यवस्था का पालन करते हुए एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकाने खोल सकेंगे और दूसरे दिन सड़क के दूसरी ओर की दुकानें खुल सकेंगी।श्री सोनी ने बताया कि तंग बाज़ारों को तीन जोन ए, बी और सी में बांटा गया है। एक दिन में केवल एक जोन की ही दुकानें खुल सकेंगी। उन्होने व्यापारियों से अपील की कि वह किसी तरह की भीड़ इकट्ठी न होने दें।पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों को बताया कि सैलून, ज़िम्म, शॉपिंग माल, सपा, ब्यूटी पार्लर, जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी और न ही दुकानदारों को किसी तरह का जलसा करने की इजाज़त होगी। उन्होने कहा कि व्यवस्था का उल्लंघन करने पर दी गई छूट वापस भी ली जा सकती है। सं.ठाकुर.संजय वार्ता