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आइसोलेशन केन्द्रों के आसपास एकत्र होने पर पूर्ण पाबंदी

अमृतसर,19 मई (वार्ता) कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ वायरस के मद्देनजर अमृतसर में स्थापित आइसोलेशन केन्द्रों के नजदीक किसी प्रकार की भीड़ को रोकने के लिए उद्देश्य से आज धारा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर पुलिस अमृतसर जगमोहन सिंह ने आज आदेश जारी कर कहा कि आइसोलेशन केन्द्रों के नजदीक पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाये गये आइसोलेशन सेंटर जिसमें गुुरुनानक देव अस्पताल, रिहैबिलिटेशन सेंटर कर्म सिंह अस्पताल, ज़नाना वार्ड सामने हिंदू कालेज, होटल पार्कइन्न बैक साइड रेडिसन ब्लू एयरपोर्ट, एसजी रिजोर्ट सामने फोरटिस एस्कॉर्ट अस्पताल, डिस्पेंसरी नारायनणगढ़, रणजीत कम्युनिटी हाल, होटल वोल्गा नजदीक रेलवे स्टेशन में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न होने देने के लिए धारा 144 अधीन पाबंदी लगा दी है। यह आदोश 16 जुलाई तक जारी रहेंगे।
सं. ठाकुर.
वार्ता
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